*सरपंच और पार्षद चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय, 10वीं पास होना होगा अनिवार्य*
जयपुर
राज्य में पंचायती राज एवं शहरी निकाय चुनावों को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि सरपंच और पार्षद पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार सरपंच पद के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी होगा, जबकि नगर निकायों में पार्षद पद के लिए 10वीं अथवा 12वीं पास की योग्यता तय की गई है।
यूडीएच मंत्री ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य पंचायत और शहरी निकाय स्तर पर सक्षम, शिक्षित और जागरूक नेतृत्व को बढ़ावा देना है, ताकि जनप्रतिनिधि विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से समझ सकें।
सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रस्ताव को आगामी चुनावों से पहले अधिसूचित कर लागू करने की तैयारी में है। यदि यह नियम लागू होता है तो प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की तस्वीर बदल सकती है।
Author: Vinod kumar Teli
Rajasthan Head and Reporter Kekri Ajmer

